New Income Tax Bill: किस आय पर नहीं लगेगा टैक्स, नए आयकर विधेयक में ये है प्रावधान
देश में आयकर कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने नए आयकर विधेयक-2025 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें कई प्रावधानों पर चर्चा हो रही है, आइए समझते हैं कि कौन सी आय आपकी कुल आय में शामिल नहीं होगी।
New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार यानी 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश कर सकती हैं। इससे पहले सरकार ने बुधवार को आयकर विधेयक का मसौदा जारी किया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर अधिनियम की भाषा में कई बदलाव करके उसे सरल बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कर गणना के लिए ‘वित्तीय वर्ष’ या ‘मूल्यांकन वर्ष’ की जगह ‘कर वर्ष’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
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इस विधेयक में बताया गया है कि कर की गणना के समय कौन सी और किस तरह की आय को कुल आय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके लिए कई नियम बनाए गए हैं।
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कौन सी आय कुल आय का हिस्सा नहीं होगी?
नए आयकर विधेयक के अध्याय 3 में बताया गया है कि कौन सी आय आपकी कुल आय का हिस्सा नहीं होगी।
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- विधेयक की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली आय को कर की गणना के लिए कुल आय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बल्कि, इसकी गणना अनुसूची में उल्लिखित नियमों के अनुसार अलग से की जाएगी। इसमें खेती से होने वाली आय, बीमा से प्राप्त धन और पीएफ से होने वाली आय आदि शामिल हैं।
- हालांकि, विधेयक में कहा गया है कि यदि किसी कर वर्ष में अनुसूची में उल्लिखित श्रेणियों के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो उन पर कर की गणना उस वर्ष के कर नियमों के अनुसार की जाएगी।
- केंद्र सरकार विधेयक की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए नियम बना सकती है। वह उनके लिए नई अधिसूचनाएं जारी कर सकती है।
- राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्टों की आय कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट की कुल आय की गणना करते समय विधेयक की अनुसूची-8 के नियम लागू होंगे।
- अनुसूची 8 में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि से होने वाली आय का रिकॉर्ड रखना होगा। अगर वे 20,000 रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड लेते हैं, तो उन्हें इसका रिकॉर्ड रखना होगा। वे 2,000 रुपये से अधिक का दान स्वीकार नहीं कर सकते, अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका रिकॉर्ड रखना होगा।
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