SC on Waqf Law: वक्फ कानून पर सरकार को SC से राहत मिलेगी या लगेगी रोक? जानें अब तक क्या हुआ ‘सुप्रीम’ सुनवाई में
देश की सबसे बड़ी अदालत में बुधवार को वक्फ कानून पर सुनवाई हुई जो करीब 70 मिनट तक चली। इस दौरान वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं, वहीं केंद्र सरकार ने भी कानून के बचाव में अपना पक्ष रखा।
SC on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 16 अप्रैल को वक्फ कानून पर करीब 70 मिनट तक सुनवाई की। इस दौरान वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ एक्ट के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं, वहीं केंद्र सरकार ने भी कानून के बचाव में अपना पक्ष रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। आज भी इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें पेश की गईं। बुधवार को सुनवाई के दौरान क्या हुआ, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अंतरिम आदेश जारी करने से खुद को क्यों रोक लिया? कोर्ट ने अंतरिम आदेश से पहले सुनवाई जारी रखने का फैसला क्यों लिया?
पढ़े : आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक, जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
बुधवार को कोर्ट में क्या हुआ?
- वक्फ एक्ट से जुड़े तीन संशोधनों को लेकर बुधवार को अंतरिम आदेश आ सकता था।
- पहला मुद्दा- यूजर प्रॉपर्टीज द्वारा वक्फ को डीनोटिफाई करना।
- दूसरा मुद्दा- वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।
- तीसरा मुद्दा- वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद में कलेक्टर को दी गई शक्तियां।
- केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश जारी करने से पहले अपनी दलीलें सुनने की अपील की।
- समय की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट की सुनवाई टाल दी।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर करीब 70 मिनट तक सुनवाई हुई। इससे एक बात तो साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगा। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि अंतरिम आदेश में क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगाएगा?
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
सीजेआई ने केंद्र से पूछे तीखे सवाल
वक्फ एक्ट पर 70 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। इससे तस्वीर थोड़ी साफ हो गई है कि आज की सुनवाई के बाद कोर्ट वक्फ एक्ट के तीनों प्रावधानों पर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
वक्फ कानून को लेकर क्या दलीलें दी गईं?
बुधवार को सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पहले कहा, ”ये इतना आसान नहीं है, सैकड़ों साल पहले वक्फ बना था, अब वो तीन सौ साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहीं दिक्कत है.” इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया, कई पुरानी मस्जिदें हैं. 14वीं और 16वीं सदी की मस्जिदें हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी. ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री कैसे होगी?”
अदालत ने आगे कहा, “अगर ऐसे वक्फ को खत्म कर दिया जाता है, तो विवाद लंबे समय तक जारी रहेगा। हम जानते हैं कि पुराने कानून का दुरुपयोग किया गया था, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं। अगर हम उन्हें खत्म कर देते हैं, तो समस्या होगी।”
सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वो वक्फ संपत्ति ही रहेगी। किसी को रजिस्ट्रेशन से नहीं रोका गया है। 1923 में जो पहला कानून आया था उसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। 1954, 1995 में भी अनिवार्य था। 2013 में बदलाव किए गए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था।
Latest ALSO New Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल
- पहला सवाल- अगर कोई संपत्ति यूजर की है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा?
- दूसरा सवाल- संपत्ति के विवादित होने का क्या मतलब है?
- तीसरा सवाल- अंग्रेजों से पहले रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था, ऐसी स्थिति में क्या होगा?
- चौथा सवाल- अगर कोई संपत्ति यूजर की वक्फ है तो उस स्थिति में क्या होगा?
केंद्र सरकार ने कोर्ट के सवालों के दिए जवाब
- पहला जवाब- कलेक्टर इसकी जांच करेंगे और अगर यह सरकारी संपत्ति पाई जाती है तो इसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाएगा।
- दूसरा जवाब- अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से दिक्कत है तो वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है।
आज भी जारी रहेगी सुनवाई
बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे गए। कोर्ट ने नए कानून के तहत कलेक्टर को दी गई शक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। अब आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या अंतरिम आदेश जारी करता है।
Follow Us: हिंदी समाचार, Breaking Hindi News Live में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels। FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter।NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV