SC on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट पर टली सुनवाई, जानें ऐसा क्या कहा CJI ने?
वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 15 मई को सुनवाई तय की है। अब वक्फ कानून पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी।
SC on Waqf Law: केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।
अब 15 मई को होगी अगली सुनवाई
अब वक्फ कानून पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले इस मामले पर उचित सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी की बात सुननी होगी।
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मैं ऐसी याचिकाओं पर आदेश पारित नहीं करना चाहता
आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि वह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा है।
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जल्द ही होगी इस पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के लिए बैठते ही कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन पर केंद्र ने विचार किया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं अपने कार्यकाल के अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की जल्द ही सुनवाई होगी और यह मेरे समक्ष नहीं होगा।
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केंद्र के हलफनामे पर नहीं किया गया गहराई से विचार
सीजेआई खन्ना 13 मई को पद छोड़ देंगे और जस्टिस गवई उनके रिटायरमेंट के एक दिन बाद उनकी जगह लेंगे। सीजेआई ने कहा कि हमने केंद्र के जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हां, केंद्र ने वक्फ संपत्तियों को लेकर कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं, जिन पर कुछ विचार करने की जरूरत होगी।
इससे पहले, केंद्र ने 17 अप्रैल को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 5 मई तक न तो “वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता” सहित वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्तियां करेगा। केंद्र ने पीठ को यह आश्वासन देते हुए कहा कि संसद द्वारा “उचित विचार-विमर्श” के साथ पारित कानून को सरकार को सुने बिना रोका नहीं जाना चाहिए।
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