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Atul Subhash Suicide Case: जज की रिश्र्वत या निकिता की नीयत, किसने ली अतुल की जान…अतुल सुभाष केस में चौका देने वाला खुलासा

अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत कई रिश्तेदारों की तलाश जारी है। अतुल ने एक घंटे से ज्यादा का वीडियो और करीब 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर दुनिया को अलविदा कह दिया था। खास बात है कि उन्होंने नोट में उत्तर प्रदेश के जौनपुर फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक का भी जिक्र किया था और आरोप लगाए थे।

Atul Subhash Suicide Case: अतुल सुभाष ने सोमवार को फांसी लगा ली थी. उनका शव बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस (Marathahalli Police) थाना क्षेत्र के मंजूनाथ लेआउट (Manjunatha Layout) इलाके में उनके फ्लैट से मिला था. उन्होंने अपनी मौत से पहले डेढ़ घंटे का एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपने साले, सास और पत्नी निकिता सिंघानिया पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत कई रिश्तेदारों की तलाश जारी है। अतुल ने एक घंटे से ज्यादा का वीडियो और करीब 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर दुनिया को अलविदा कह दिया था। खास बात है कि उन्होंने नोट में उत्तर प्रदेश के जौनपुर फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक का भी जिक्र किया था और आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की जज ललिता कन्नेगंती का नाम सुर्खियों में है। इसकी वजह है उनकी एक टिप्पणी।

कौन हैं जस्टिस ललिता कन्नेगान्ती


जस्टिस कन्नेगान्ती (Justice Kanneganti) का जन्म 5 मई 1971 में गुंटूर जिले में हुआ था। 28 दिसंबर 1994 में उन्होंने अपनी न्यायिक पारी की शुरुआत की थी। इसके बाद 2 मई 2020 को वह पहली बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज बनीं। बाद में उन्होंने 15 नवंबर 2021 को तेलंगाना हाईकोर्ट में तबादला कराया। इसके बाद वह 28 जुलाई 2023 में कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची थीं।

कर्नाटक हाईकोर्ट का केस


20 अगस्त 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court ) में एक आवेदन पर सुनवाई हो रही थी, जिसके जरिए पति से अलग रह रही एक महिला ने 6 लाख 16 हजार रुपये की रकम अंतरिम गुजारा के तौर पर मांगी थी। अब इस पर सुनवाई क रहीं जस्टिस कन्नेगानन्ती (Justice Kannegananti) ने महिला के वकील से साफ कह दिया था, ‘क्या कोई इतना खर्च करता है, वह भी एक महिला खुद पर। अगर वह खर्च करना चाहती है, तो उस कमाने दो पति को नहीं…।’

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो , याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे चूड़ियों, चेन, सैंडल, घड़ियां आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपयों की जरूरत है। याचिकाकर्ता का यह भी दावा था कि उसका पूर्व पति महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, तो वह भी वैसे ही कपड़ों की हकदार है, क्योंकि उसके पास पुराने कपड़े हैं। यह भी कहा गया कि पति की लापरवाही के कारण घुटने के दर्द, बुखार और अन्य बीमारियों के लिए उपचार की आवश्यकता पड़ी।

अतुल सुभाष ने Family Court Judge पर लगाए थे आरोप


अतुल ने एक लंबे सुसाइड नोट में फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने नोट में कहा था, “जज ने मामले को ‘समाप्त’ करने के लिए 5 लाख रुपये मांगे थे।”

Written By । Prachi Chaudhary । Nationa Desk । Delhi

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