Azam Khan Case News Update: लोकसभा चुनाव (loksabha election) में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले आजम खान को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने आजम खान (Azam Khan) को डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में दोषी ठहराया है। आज डूंगरपुर केस (dungarpur case) में आजम की सजा पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही आजम के साथ ही उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी करार दिया गया है।
डूंगरपुर मामले (dungarpur case) में रामपुर (Rampur) एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने आजम खान के खिलाफ फैसला सुनाया। डूंगरपुर कॉलोनी से आजम को निकालने के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। डूंगरपुर मामले में आजम की सजा पर फैसला आज सार्वजनिक किया जाएगा। आजम के करीबी ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी पाया गया है।
सीतापुर (sitapur) की जेल में बंद आजम खान की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए पेशी हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां (National General Secretary Azam Khan ) को डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के एक और मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोषी करार दिया है। अनुमान है कि अदालत शाम चार बजे सजा पर सुनवाई करेगी.
किस मामले में होगी सजा ?
समाजवादी पार्टी (sp) सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती (Dungarpur basti) में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाया गया था। 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग केस दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस (police) और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया। उनका सामान लूट लिया। मकानों को ध्वस्त करा दिया था। इन केसों पर पहले आजम खान का नामजद नहीं थे।
डूंगरपुर केस में आरोपियों की धर-पकड़ के बाद पूछताछ हुई। इसमें आरोपियों ने आजम खान का नाम लिया। 12 केस में से 8 में फैसला सामने आ चुका है। पांच में उन्हें सजा और 3 में वे बरी हुए हैं। एक मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई थी। इस मामले में हाई कोर्ट (high court) से जमानत मिली थी। हालांकि, एक अन्य मामले में सजा मिलने के कारण वे रिहा नहीं हो पाए हैं। आजम पर 84 केस अभी विचाराधीन हैं।