Uttarakhand Panchayat Election: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से हटी रोक, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी अस्थाई रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। अब चुनाव प्रक्रिया अधिसूचना के अनुसार आगे बढ़ेगी। दोहरी वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों पर फैसला चुनाव बाद याचिकाओं के माध्यम से होगा।
Uttarakhand Panchayat Election: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद चुनावी कार्यक्रम पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उसने चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई थी, बल्कि केवल आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी किए गए सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। अब चुनावी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी।
क्या था मामला?
पूरा विवाद उन मतदाताओं और प्रत्याशियों को लेकर खड़ा हुआ, जिनके नाम नगर निकाय और पंचायत दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने या वोट देने से नहीं रोका जाएगा। इस सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 के अनुसार एक व्यक्ति का नाम केवल एक मतदाता सूची में ही होना चाहिए। दो जगह नाम होने पर वह चुनाव लड़ने या वोट देने के योग्य नहीं होगा।
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हाईकोर्ट का रुख
11 जुलाई को हुई सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को रोकने से इंकार कर दिया था। इसके बाद आयोग ने 13 जुलाई को हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर स्पष्टता मांगी कि चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो। 14 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने दोहराया कि चुनाव पर कोई रोक नहीं है, और यदि किसी प्रत्याशी को नामांकन या प्रक्रिया से आपत्ति है, तो वह चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है।
आयोग ने फिर शुरू की प्रक्रिया
हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने जानकारी दी कि अब चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी की जाएगी और इसके बाद अन्य चरणों की तैयारी होगी। आयोग के अनुसार जिन प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकृत हुआ है, वह यथावत रहेगा, भले ही उनका नाम दो मतदाता सूचियों में हो।
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विवादों की पृष्ठभूमि
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव इस बार शुरू से ही कई अड़चनों में उलझे रहे। 2024 में पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने प्रशासकों को नियुक्त किया, लेकिन समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके चलते कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा गया, जिसे विधिक परीक्षण के अभाव में लौटा दिया गया। इसके बाद 10 जून को पंचायत आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई और 21 जून को चुनाव की अधिसूचना भी सामने आई। लेकिन आरक्षण को लेकर 23 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिससे प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लग गई थी।
फिर जारी हुआ संशोधित कार्यक्रम
27 जून को हाईकोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया से रोक हटा दी, जिसके बाद 28 जून को संशोधित अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत 24 और 28 जुलाई को दो चरणों में मतदान और 31 जुलाई को मतगणना की तिथि तय की गई। 2 से 5 जुलाई तक नामांकन और 6 जुलाई को नामांकन जांच की प्रक्रिया पूरी की गई। उसी दिन विवादास्पद सर्कुलर जारी हुआ, जिस पर आगे कानूनी विवाद खड़ा हुआ।
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आयोग की स्थिति स्पष्ट
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब पहले चरण में चुनाव चिन्हों का आवंटन हो रहा है और चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी प्रक्रिया से आपत्ति है तो वह चुनाव के बाद याचिका दाखिल कर सकता है।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव अब कानूनी और प्रशासनिक अस्पष्टताओं से बाहर निकलता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। हालांकि, दोहरी मतदाता सूची का मामला अब भी विवाद का विषय बना हुआ है, जिसका अंतिम निर्णय संभवतः चुनाव बाद ही अदालत में याचिकाओं के माध्यम से होगा।
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