Rahul Gandhi Citizenship: बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाया सवाल, अब ईडी ने भेजा नोटिस
Rahul Gandhi Citizenship: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक भाजपा के उस कार्यकर्ता को तलब किया है जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस व्यक्ति की पहचान एस. विग्नेश शिशिर के रूप में हुई है। उसे 9 सितंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि शिशिर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत मामले से जुड़े सभी सबूतों और दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि इन आरोपों की जांच की जा रही है। FEMA के तहत, ED व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। जब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उसने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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लोकसभा में विपक्ष के नेता ब्रिटिश नागरिक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में, शिशिर ने दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज़ और ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। 30 अगस्त को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को शिशिर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।
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अपने अंतरिम आदेश में, पीठ ने कहा कि हम पहली नजर में संतुष्ट हैं कि यह मामला विचारणीय है क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। नोटिस के अनुपालन में, उसे रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है।
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शिकायत के आधार पर सीबीआई कर रही जांच
शिशिर ने हाईकोर्ट को बताया था कि सीबीआई जून 2024 में की गई उनकी शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह कई बार दिल्ली में एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित साक्ष्य भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए तय की है। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि भारत सरकार ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के लिए ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखा है।

