लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण राशि को 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि सेवा में रहते हुए विकलांगता की स्थिति में उनके हितों की रक्षा की जाएगी। राज्य के अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है । दरअसल, इससे पहले प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी करने का फैसला किया था।
जानकारी के अनुसार, समूह ‘ए’ और ‘डी’ के तहत व्यक्तियों को एकाधिक विकलांगता बधिर दृष्टिहीनता के तहत शामिल किया गया है और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। पदोन्नति पदों पर भर्ती। वहीं यदि किसी कारण से निःशक्तजनों को किसी विभाग में नियोजित नहीं किया जा सकता है तो विभाग निःशक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज सकता है। कार्य की प्रकृति के आधार पर।
ये भी पढ़े-CM Yogi Adityanath ने दिव्यांगों को दिया बड़ा तोहफा, पदोन्नति में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाया
राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, किसी भी सरकारी विभाग या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में किसी भी कर्मचारी को उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए अक्षम हो जाता है, तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाएगा या पदावनत नहीं किया जाएगा।