Delhi Excise Police Scam:कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड दी, 17 मार्च तक ईडी को सौंपा
सिसोदिया के वकील का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो 57 पन्ने की रिमांड अर्जी लगायी है, वह सीबीआई वाली है, इसमें भी वहीं सारी बातें हैं। ईडी वहीं बातें दोहरा रही है, जो सीबीआई पहले रख चुकी है। बता दें कि इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की विधायक बेटी के. कविता को ईडी ने समन दिया है। कविता से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 11 मार्च को पूछताछ करेगा।
नई दिल्ली। शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल से लाकर शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेल में ही तीन दिन में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर किया था।
इस मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी देकर मनीष सिसोदिया की 10 दिन रिमांड मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सात दिन के लिए ईडी को रिमांड पर सौंप दिया है। इससे पहले ईडी ने दस दिन की रिमांड की मांग के संबंध सटीक दलीलें दी थी।
ईडी के वकीलों का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब के लाइसेंस की 114 करोड़ रुपये की फीस को माफ कर दी थी। सिसोदिया ने एक साल में 14 मोबाइल फोन नष्ट किया। उन्होंने ये फोन व सिम कार्ड अपने निजी सचिव देवेन्द्र शर्मा के नाम पर खरीदे थे। ईडी का कहना है कि आखिर एक साल में इतने फोन तोड़ने की क्या आवश्यकता थी।
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ईडी के बताया कि तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के इशारे पर विजय नायर उनके प्रतिनिधि के रुप में काम कर रहा था। इतनी ही नहीं दिल्ली सरकार ने शराब के लाइसेंस की 114 करोड़ रुपये की फीस को माफ कर दिया था। इसके लिए साथ ही शराब व्यापारियों की मार्जिन राशि 6 फीसदी से बढाकर 12 फीसदी की गयी। इस लाभ के लिए साउथ ग्रुप से एडवांस में 100 करोड़ रुपये लिये गये।
ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया से सात अलग-अलग लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। इसलिए सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड पर दिये जाने की जरुरत बतायी। ईडी के वकील का कहना कि साउथ के ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए शराब की नीतियों को बदल दिया गया।
ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह के बयान का भी जिक्र किया। सांसद संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा से अधिक फंड जुटाने के लिए कहा था। संजय सिंह का कहना था कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अधिक फंड चाहिए।
मनीष सिसोदिया के चार्टेड एकाउंटेंट ने माना कि नियमों का उल्लंघन हुआ । बिना लाटरी के लाइसेंस दिये गये। नई शराब नीति में चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ईडी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को नजर अंदाज किया गया। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों नहीं मानी गयी। इसके साथ ही शराब नीति लागू करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GOM) से चर्चा नहीं की गयी। ईडी ने सिसोदिया, विजय नायर व के. केविता का गठजोड़ की दलील दी गयी।
उधर मनीष सिसोदिया के सिसोदिया के वकील दयान कृष्षन का कहना था कि यह ईडी का मामला ही नहीं बनता। प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए (PMLA) कानून की दुरुपयोग किया जा रहा है। फोन बदलने की बात गलत हैष सीबीआई ने केवल दो फोन बरामद किये हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को शराब नीति की पूरी जानकारी थी। ईडी केवल धारणा के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सिसोदिया के वकील का कहना था कि प्रवर्तन निदेशालय ने जो 57 पन्ने की रिमांड अर्जी लगायी है, वह सीबीआई वाली है, इसमें भी वहीं सारी बातें हैं। ईडी वहीं बातें दोहरा रही है, जो सीबीआई पहले रख चुकी है। बता दें कि इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की विधायक बेटी के. कविता को ईडी ने समन दिया है। कविता से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 11 मार्च को पूछताछ करेगा।
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल का मामला नहीं मिलता। सिसोदिया के पास से एक भी रुपया नहीं मिला। इस तमाम तर्कों के बावजूद अदालत ने सिसोदिया के वकीलों के तर्कों को अपर्याप्त मानते हुए मनीष सिसोदिया को सात दिन के लिए ईडी को रिमांड पर सौंप दिया।