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Local Body Elections: मतदाता सूची में 11 मार्च से जुड़ेंगे नये वोटर के नाम, अंतिम मतदाता सूची 1 अप्रैल को

निकाय चुनाव के लिए अब नई मतदाता सूची में 11 मार्च से अपना नाम जुड़ाव सकते हैं। शहरी क्षेत्र के जिन युवक-युवतियों ने एक जनवरी, 2023 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के हक़दार होंगे। इसके साथ ही मतदाता सूची में किसी भी तरह का संशोधन के लिए 11-17 मार्च के बीच मौका दिया गया है। इस बीच आपित्तियां भी दर्ज करायी जा सकती हैं। निकाय चुनाव के लिए एक अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव (Local Body Elections) को लेकर ओबीसी के लिए आरक्षण की मसौदा सरकार को सौंपने के बाद निकाय चुनाव कराने की फिर से तैयारी शुरु कर दी गयी। प्रदेश में 762 निकायों के लिए चुनाव मई-जून में हो सकते हैं।


इसके लिए निकाय चुनाव के लिए अब नई मतदाता सूची में 11 मार्च से अपना नाम जुड़ाव सकते हैं। शहरी क्षेत्र के जिन युवक-युवतियों ने एक जनवरी, 2023 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के हक़दार होंगे। इसके साथ ही मतदाता सूची में किसी भी तरह का संशोधन के लिए 11-17 मार्च के बीच मौका दिया गया है। इस बीच आपित्तियां भी दर्ज करायी जा सकती हैं। निकाय चुनाव के लिए एक अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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योगी सरकार ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि निकाय चुनाव में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 10 मार्च से 17 मार्च तक रोजाना मौजूद रहेंगे। बीएलओ मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोड़ने व संशोधन के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे।


उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन 10 मार्च को मतदान केंद्रों पर होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गये हैं।

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