DGFT New Notification 2025: DGFT का बड़ा फैसला अब नहीं मंगा सकेंगे ये कीमती धातुएं बिना अनुमति ये होगा नया नियम कानून
भारत सरकार का बड़ा फैसला! DGFT ने कीमती धातुओं और उनके यौगिकों के आयात पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इन उत्पादों को बिना अनुमति मंगाना मुमकिन नहीं होगा। जानिए DGFT की नई अधिसूचना का पूरा विश्लेषण
DGFT New Rules on Metals: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनका उद्देश्य कुछ कीमती धातुओं की मिश्र धातुओं (Alloys)और रासायनिक यौगिकों (Chemical Compounds)के आयात को नियंत्रित और विनियमित करना है ।
इन अधिसूचनाओं के ज़रिए भारत सरकार का उद्देश्य विदेशी मुद्रा की अनावश्यक निकासी को रोकना, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) से जुड़े जोखिमों पर नियंत्रण रखना है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब सरकार व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में सक्रिय है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नीतिगत फैसले ले रही है।
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इन अधिसूचनाओं के अनुसार, अब इन विशिष्ट कीमती धातुओं और उनसे बने यौगिकों के आयात के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना इन सामग्रियों को देश में लाना गैरकानूनी माना जाएगा।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों या संस्थाओं को इन धातुओं की आवश्यकता वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक उत्पादन या अन्य वैध कारणों से है, वे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ डीजीएफटी (DGFT) के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
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Detailed notifications are available on the DGFT website at https://dgft.gov.in.
इन नीतियों से संभवतः सोने, चांदी, प्लेटिनम और उनके संबंधित मिश्रधातुओं से जुड़े आयातक प्रभावित होंगे, जो अब तक इन उत्पादों का खुले बाजार से निर्बाध रूप से आयात करते रहे हैं।सरकार के इस कदम को विशेषज्ञ एक रणनीतिक और दूरदर्शी पहल मान रहे हैं, जिससे भारत की आंतरिक उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और अवैध व्यापार पर लगाम लगेगी।
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फिलहाल, DGFT की वेबसाइट पर दोनों अधिसूचनाएं अपलोड की जा चुकी हैं, और इन पर लागू होने की तारीखें और तकनीकी विवरण भी साझा किए गए हैं। व्यापारिक समुदाय, कस्टम हाउस एजेंट और आयातक कंपनियों से अपील की गई है कि वे इन दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अनुपालन सुनिश्चित करें।
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