Dhanashree -Yuzvendra divorce update:60 करोड़ नहीं युजवेंद्र चहल ने पत्नी धनश्री से अलग होने के लिए दिए इतने करोड़
युजवेंद्र चहल को अपनी अलग हो चुकी पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया है. बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दोनों पक्षों के बीच कूलिंग पीरियड को माफ करने और उनके तलाक को मंजूर कर दिया है
Dhanashree -Yuzvendra divorce update: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma-Yuzvendra Chahal) का रिश्ते पिछले काफी महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अभी इन दोनों के रिश्ते के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे इन दोनों के रिश्ते की पुष्टि हो सके।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल शादी के दो साल बाद से अलग ही रह रहे हैं, युजवेंद्र चहल ने साल 2020 के दिसंबर महीने में धनश्री वर्मा से शादी की थी और साल 2022 से दोनों अलग रह रहे हैं। वहीं 27 सिंतबर 2024 को युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा के लिए पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने धनश्री वर्मा को बर्थडे विश किया था, जिसके बाद से चहल ने धनश्री वर्मा के लिए कोई भी पोस्ट शेयर नहीं की। यहां तक कि दोनों ने एक-दूसरे को एनिवर्सरी भी विश नहीं थी और इस साल की शुरुआत में दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था।
20 फरवरी को दोनों के कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया था और खबरें आई थीं कि दोनों का तलाक हो गया है। वहीं इसके बाद धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल (Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal) के रिश्ते को लेकर नया अपडेट सामने आया है, दोनों के रिश्ते की सुनवाई 21 मार्च को ही होगी।
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आईपीएल से पहले धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के रिश्ते का होगा फैसला
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के रिश्ते को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। दरअसल, 5 फरवरी 2025 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया गया था। याचिका के साथ कूलिंग पीरियड को माफ करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। जिसके बाद अदालत ने 20 फरवरी को चहल और धनश्री वर्मा के बीच सहमति से अवधि के आंशिक अनुपालन का हवाला देते हुए 6 महीने की वैधानिक कूलिंग पीरियड को माफ करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के लिए वैधानिक शीतलन अवधि को माफ करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है।
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आपको बता दें कि आपसी सहमति से तलाक के मामले में, यदि आपसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अदालत छह महीने की कूलिंग-ऑफ (प्रतीक्षा) अवधि को समाप्त कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सहमति से तलाक के मामले में पहले और आखिरी मोशन के बीच 6 महीने का वक्त दिया जाता है, जिससे दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश हो सके। आखिरी मोशन के बाद तलाक का प्रावधान है।
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