Indian Railway Rules: क्या ट्रेन यात्रा के दौरान हुई मौत पर रेलवे मुआवजा देता है? जानिए भारतीय रेलवे के नियम
Indian Railway Rules:अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि यदि किसी यात्री की ट्रेन में सफर के दौरान स्वाभाविक रूप से या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसे मुआवजा दिया जाता है? आमतौर पर ट्रेन हादसे या दुर्घटना की स्थिति में रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यदि यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति की मौत किसी अन्य कारण से हो जाती है, तो इस पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं। ऐसे मामलों में रेलवे के नियम क्या कहते हैं, यह जानना जरूरी है।
Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम करता है। ट्रेन से सफर करना आरामदायक, सुरक्षित और किफायती माना जाता है, इसलिए यह देश में सबसे लोकप्रिय परिवहन साधन है। हालांकि, कई बार ट्रेन यात्रा के दौरान दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिनमें यात्रियों को चोट लग सकती है या उनकी जान भी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे द्वारा यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है या नहीं? खासकर अगर कोई यात्री ट्रेन के अंदर प्राकृतिक कारणों से या बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो क्या उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता मिलती है?
इस लेख में हम भारतीय रेलवे के उन नियमों को विस्तार से समझेंगे, जो यात्रा के दौरान हुई मृत्यु, दुर्घटना या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना पर मुआवजे से संबंधित हैं।
क्या हर स्थिति में मिलता है मुआवजा?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए हैं। यदि किसी ट्रेन दुर्घटना में कोई यात्री घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे मुआवजा देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मौत ट्रेन में सफर करते समय किसी बीमारी, प्राकृतिक कारणों, या अन्य व्यक्तिगत कारणों से होती है, तो रेलवे की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।
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किन परिस्थितियों में मुआवजा दिया जाता है?
भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजा केवल उन्हीं मामलों में दिया जाता है, जब मौत या चोट रेलवे की गलती से हुई हो। आइए विस्तार से समझते हैं कि किन-किन स्थितियों में यात्रियों को मुआवजा मिल सकता है:
- ट्रेन दुर्घटना के मामले में:
यदि किसी यात्री की मौत ट्रेन दुर्घटना के कारण होती है, तो रेलवे मुआवजा देता है।
दुर्घटना में घायल यात्रियों को भी मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय हुई दुर्घटना:
कई बार यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय हादसे का सामना करना पड़ता है।
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यदि दुर्घटना रेलवे की लापरवाही से हुई हो, तो मुआवजा दिया जाता है।
यात्री की गलती से दुर्घटना हुई, जैसे चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करना, तो मुआवजा नहीं दिया जाता।
- रेलवे परिसर में हुई दुर्घटना:
यदि किसी यात्री को रेलवे स्टेशन पर या रेलवे ट्रैक पर रेलवे की गलती के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे द्वारा मुआवजा दिया जाता है।
- IRCTC बीमा योजना के तहत मुआवजा:
IRCTC यात्रियों को बहुत कम कीमत (लगभग 35 पैसे) पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है।
यदि यात्रा के दौरान दुर्घटना होती है, तो इस बीमा के तहत मुआवजा दिया जाता है।
किन परिस्थितियों में मुआवजा नहीं मिलता?
कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं, जिनमें रेलवे किसी तरह का मुआवजा नहीं देता। ये स्थितियाँ हैं:
बीमारी या प्राकृतिक कारणों से मौत: यदि किसी यात्री की ट्रेन यात्रा के दौरान बीमारी या हार्ट अटैक जैसी वजहों से मौत हो जाती है, तो रेलवे मुआवजा नहीं देता।
यात्री की गलती से हुई दुर्घटना: यदि यात्री ट्रेन की छत पर सफर कर रहा हो, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा कर रहा हो, या रेलवे नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, और इस कारण कोई हादसा हो जाए, तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाता।
आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास: यदि कोई यात्री ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करता है या करने की कोशिश करता है, तो उसे या उसके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता।
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IRCTC बीमा योजना से क्या फायदे हैं?
IRCTC यात्रियों को एक बेहद किफायती बीमा योजना प्रदान करता है, जो केवल 35 पैसे में उपलब्ध होती है। इस बीमा के तहत यात्रियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
यदि ट्रेन दुर्घटना में यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।
यात्री को स्थायी पूर्ण विकलांगता हो जाती है, तो उसे भी 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।
आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
घायल होता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो उसे 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह बीमा योजना यात्रियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और यह ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान चुनी जा सकती है।
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कैसे क्लेम करें मुआवजा?
यदि कोई यात्री ट्रेन दुर्घटना में घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होती है:
- दुर्घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को तुरंत दें।
- रेलवे पुलिस (RPF) या स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएँ।
- रेलवे के बीमा दावे के लिए जरूरी दस्तावेज़, जैसे टिकट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में) आदि जमा करें।
- IRCTC बीमा योजना के तहत दावा करने के लिए बीमा कंपनी से संपर्क करें और आवश्यक फॉर्म भरें।
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