DUSU Elections : दिल्ली हाईकोर्ट (delhi highcourt) ने डूसू चुनाव (DUSU Elections) के मतों की गिनती शुरू करने का निर्देश दिया है। 26 नवंबर या उससे पहले तक मतगणना शुरू की जा सकती है। कोर्ट (court) ने कहा कि मतगणना से पहले चुनाव प्रचार के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों को ठीक किया जाए। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) और छात्रों को 10 दिनों में अदालत की रजिस्ट्री में रिपोर्ट देनी होगी।
दिल्ली विश्वविद्यायल में हुए छात्रसंघ चुनाव के नतीजों को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि डीयू परिसर में सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट होने की स्थिति में 26 नवंबर या उससे पहले तक छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित कर दे।
28 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के समय अदालत ने मतगणना पर पहले ही रोक लगा दी थी। सफाई को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद आज अदालत ने नतीजे घोषित करने को लेकर डेट तय कर दी है।
कोर्ट का सफाई संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली बेंच ने की। हाई कोर्ट ने पहले ही 28 अक्टूबर को मतगणना की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सफाई की नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवारों की सूची हाईकोर्ट में पेश की।
इस बार कितना रहा वोट प्रतिशत?
27 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव हुए थे। इस बार नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चुनाव के लिए दोनों शिफ्ट में 35.21% मतदाताओं ने वोट डाले थे। 1 लाख 46 हजार मतदाताओं में से सिर्फ 51 हजार 400 ने ही वोट डाले थे। मतदान के लिए दो शिफ्ट रखी गई थी। सुबह की शिफ्ट में 1 लाख 23 हजार 500 बच्चों में से 44 हजार 300 बच्चों ने वोट डाले। सुबह की शिफ्ट में काम करने वाले 34.46% बच्चों ने वोट डाले। वहीं शाम की शिफ्ट में 17 हजार 386 बच्चों में से सिर्फ 7 हजार 87 ने वोट डाले, जो 40.76% रहा। 28 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाने थे।