Former Haryana CM Omprakash Chautala convicted in disproportionate income case
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने सजा पर बहस करने के लिए 26 मई की तिथि निर्धारित की है। आज सुनवाई के दौरान चौटाला अदालत में मौजूद थे। चौटाला करीब 87 साल के हैं। वे हरियाणा के राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो में हैं।

आज जिस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है, उसमें सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को दाखिल चार्जशीट में वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनकी ज्ञात आय से 6.09 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में प्रर्वतन निदेशालय ने धन शोधन के तहत कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी।

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यह दूसरा मौका है कि ओमप्रकाश चौटाला को आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया है। इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला वर्ष 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार देकर सजा सुनाई गयी थी। तब उन्हें भष्टाचार में सात साल और आपराधिक षड्यंत्र के तहत 10 साल की सजा सुनाई गयी था। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चली थीं। इस मामले में सजा काटने के बाद चौटाला 21 जुलाई, 2021 को जेल से रिहा हुए थे।

आज आय से अधिक मामले में अदालत द्वारा दोषी करार किये जाने के बाद वयोवृद्ध पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का फिर से जेल जाना तय माना जा रहा है, लेकिन यदि उन्हें तीन साल तक की सजा होती है, तो उन्हें अदालत से जमानत भी मिल सकती है, इससे अधिक की सजा पर उन्हें जेल जाना ही होगा।

