उत्तर प्रदेशट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

Gangrape: एक ही परिवार के तीन लोगों को 20-20 साल कारावास की सजा, 1.65 लाख का जुर्माना भी ठोंका

आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 अगस्त 2013 को अंजाम दिया गया था। नौ साल पहले खेत में घास काटते समय विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले जितेन्द्र, रमेश सिंह व थान सिंह एक ही परिवार के थे। पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में बीमारी के कारण पीड़िता की मौत हो गयी थी।

अमरोहा। जनपद का फॉस्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार (Gangrape) के मामले में फैसला सुनाया है। नौ साल बाद पुराने मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों पर Gangrape काआरोपा था। कोर्ट ने सभी को दोषी करार देकर 20-20 साल कारावास की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही इन तीनों पर 1.65 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

घटना को आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 अगस्त 2013 को अंजाम दिया गया था। नौ साल पहले खेत में घास काटते समय विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले जितेन्द्र, रमेश सिंह व थान सिंह एक ही परिवार के थे। पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में बीमारी के कारण पीड़िता की मौत हो गयी थी।

यह भी पढेंः आजम खान फिर हुए बदजुबानः महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर एक और मुकदमा दर्ज  

बता दें कि फॉस्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट के जज निशांत शैव्य ने द्वारा जितेन्द्र, रमेश सिंह व थान सिंह को 24 नवंबर को दोषी करार दिया था। सजा होने की भनक लगते ये तीनों सजायाफ्ता न्यायालय से फरार हो गए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अदालत के आदेश पर सामूहिक बलात्कार (Gangrape) करने वालों के घरों की कुर्की की तैयारी कर रही है। इससे घबराकर तीनों ने खुद ही कुर्की होने से पहले अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर तीनों को अदालत के आदेश पर दोष सिद्ध कैदी के रुप में मुरादाबाद कारागार भेज दिया गया है।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button