Budget 2025: करदाताओं के लिए खुशखबरी, बढ़ सकती है ITR दाखिल करने की समयसीमा
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई करने की मांग की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि 2025 के बजट में राहत दी जा सकती है। फिलहाल 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है। सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा सकती है। करदाता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वित्त वर्ष के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। वर्तमान में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। वह अपना आठवां बजट पेश करेंगी। इस बार बजट के जरिए करदाताओं को राहत देने की तैयारी है। दरअसल, आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई करने की मांग की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि 2025 के बजट में राहत दी जा सकती है। सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा सकती है। करदाता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वित्त वर्ष के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। वर्तमान में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसकी शुरुआत अगले वित्त वर्ष के पहले दिन से होती है।
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क्या है पूरा गणित?
फिलहाल 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए उन्हें 15 जून तक अपना फॉर्म 16 प्राप्त करना होता है। इस तरह करदाता को सिर्फ 45 दिन मिलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 45 दिन काफी हैं। नहीं, जरूरी दस्तावेज जुटाने में काफी समय लग जाता है। यही वजह है कि करदाता इसकी तारीख में विस्तार चाहते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं।
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देरी होने पर देना पड़ता है भारी जुर्माना
अगर कोई करदाता 31 जुलाई के बाद अपना आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप 30 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 1 हजार का जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप इसे 30 दिसंबर के बाद दाखिल करते हैं तो आपको 5 हजार तक का जुर्माना देना पड़ता है।
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क्या हैं मांगें?
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए। इससे करदाताओं को पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसके अलावा, देर से रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाने से करदाताओं को विदेशी आय और टैक्स क्रेडिट की जानकारी सही तरीके से दर्ज करने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें जुर्माने और ब्याज से बचने में मदद मिलेगी।
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