वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने वाद की पोषणीयता को लेकर हिन्दू पक्ष की ओर से सभी वादियों के सभी अधिवक्ताओं अपनी दलीलें पूरी कीं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगें जाने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई को निर्धारित की है।
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि इस वाद की पांचों महिला वादकारियों के वकील अपनी दलीलें पूरी करने के बाद शासकीय अधिवक्ता के सरकार की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष से अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा गया तो उन्होने इसके लिए समय दिये जाने की मांग की। अदालत ने मुस्लिम पक्ष द्वारा समये देने का मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई आगामी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
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बता दे कि 15 जुलाई को वादी सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने दलीलें रखी थीं, जबकि पांचवी वादी राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने आज अपनी दलीलें पूरी कीं। मुस्लिम पक्ष पहले ही हिन्दू पक्ष के वकीलों ने अदालत में अपना पक्ष रखा। शिवम गौड ने अदालत में करीब 361 पेजों की लिखित बहस और सौ फैसलों की प्रति अदालत में दी थी। सभी अधिवक्ता वाद को चलाने योग्य होने पर और हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति दिये जाने के लिए सभी आवश्यक तथ्य व साक्ष्य अदालत में रख चुके हैं।
माना जा रहा है कि 25 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर हिन्दू पक्ष अपनी दलीलें रखने के बाद जिला अदालत इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है।