वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में मामले की पोषणीयता को लेकर चल रही सुनवाई में हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी की।
आज हुई सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से वादी संख्या 2 से लेकर 5 तक वादी सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने खत्म कर ली हैं। अगली सुनवाई के दिन इस मामले की पहली वादी राखी सिंह के वकील कोर्ट के सामने अपनी बातें रखेंगे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील इस पर काउंटर पेश करेंगे। जिला कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 जुलाई निर्धारित की है।
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आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय भी वाराणसी पहुंचे और सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहे। उन्होने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से हरि शंकर जैन ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष के पास वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे जिस 1991 एक्ट का हवाला दे रहा है, वह इस मामले में इसलिए लागू नहीं होता कि यह कानून 1991 में बना लेकिन यहां 1993 तक नियमित पूजा होती रही है। इसलिए प्रतिवादी पक्ष की हमारी दलीलों के सामने कहीं नहीं ठहर रहा है। अब सबकी निगाहें 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।