ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामलाःहिन्दू पक्ष की मांगों पर आज आ सकता है फैसला
इन मांगों में पहली मांग- शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलने, दूसरी मांग - ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाने और तीसरी मांग - ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की है।
वाराणसीः ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है। अदालत आज इस केस में हिन्दू पक्ष की मांगों के संबंध में फैसला दे सकती है।
बता दें कि यह सुनवाई किरण सिंह की याचिका पर हो रही है। किरण सिंह व हिन्दू पक्ष का ओर से अदालत में अर्जी में तीन मांगें उठायी गयी है। इस प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपने वकीलों को माध्यम से दलीलें पेश कर चुके हैं। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता के चलते तत्काल कोई फैसला नहीं दिया था।
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इन मांगों में पहली मांग- शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलने, दूसरी मांग – ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाने और तीसरी मांग – ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की है।
हिन्दू पक्ष की तीन मांगो को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजरें टिकी हैं। इस मामले को लेकर दोनों ही पक्ष मजबूती के साथ अपनी-अपनी दलीलें रख चुका है। अब देखना यह है कि अदालत का रुख तर्कों व सबूत के आधार पर किसके पक्ष में निर्णय देती है।