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Haryana Government: राज्य सरकार ने SC कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एससी कर्मचारियों को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

Haryana Government: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एससी कर्मचारियों को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह पहल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है।

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समिति का नेतृत्व और संरचना

यह समिति हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्य करेगी और इसकी अध्यक्षता आईएएस अधिकारी विजयेन्द्र कुमार करेंगे। उनके साथ समिति में चार अन्य सदस्य होंगे:

आईएएस विजय सिंह दहिया
आईएएस सुशील सारवान
आईएएस प्रदीप दहिया
एचसीएस वर्षा खंगवाल

समिति के सभी सदस्य तीन वर्षों के लिए पदासीन रहेंगे। इस दौरान उन्हें कोई अतिरिक्त फीस या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

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किन शिकायतों की होगी सुनवाई?

समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नीचे दी गई समस्याओं की जांच और समाधान सुनिश्चित करना है:

आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन
पदोन्नति में भेदभाव
नियुक्ति से संबंधित समस्याएं
अनुचित रूप से सेवा से बर्खास्तगी
स्थानांतरण में पक्षपात
पेंशन लाभों से वंचित करना
वेतन बकाया की समस्या

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शिकायतों की जांच और समाधान प्रक्रिया

जब कोई कर्मचारी शिकायत करता है, तो समिति उसकी सत्यता की जांच करेगी। जांच पूरी करने के बाद समिति एक माह के भीतर संबंधित विभाग या संगठन प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके पश्चात संबंधित अधिकारी को तय समय सीमा में शिकायत का समाधान करना अनिवार्य होगा।

उद्देश्य और महत्व

यह पहल राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति कर्मचारियों के हितों की रक्षा और कार्यस्थल पर समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मचारियों में विश्वास का वातावरण बनेगा और वे बिना भेदभाव के अपने कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे।

इस तरह की व्यवस्था से न केवल एससी कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान होगा, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एससी कर्मचारियों को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह पहल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। ये समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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