Haryana Latest News: हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, अब 70 मीटर तक ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
हरियाणा के किसानों के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ट्यूबवेल कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 70 मीटर तक शिफ्ट कराने पर किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्णय उन किसानों के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें तकनीकी या प्राकृतिक कारणों से अपने ट्यूबवेल स्थानांतरित कराने की आवश्यकता होती है।
Haryana Latest News: हरियाणा के किसानों के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ट्यूबवेल कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 70 मीटर तक शिफ्ट कराने पर किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्णय उन किसानों के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें तकनीकी या प्राकृतिक कारणों से अपने ट्यूबवेल स्थानांतरित कराने की आवश्यकता होती है।
पढ़े : Anil Vij News: हरियाणा के श्रम विभाग में वर्क स्लिप घोटाला, अनिल विज ने दिए कड़े जांच आदेश
केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी यह सुविधा
UHBVN द्वारा दी गई यह छूट हर स्थिति में लागू नहीं होगी। यह सुविधा केवल कुछ निर्धारित परिस्थितियों में ही उपलब्ध होगी, जैसे:
सबमर्सिबल बोर का खराब होना
पानी की अधिक लवणता
सरकारी अधिग्रहण के कारण भूमि बदलना
इस तरह की विशेष स्थितियों में ही ट्यूबवेल शिफ्टिंग की अनुमति दी जाएगी और वह भी बिना किसी शुल्क के।
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
शर्तें क्या होंगी?
हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होंगी:
नया स्थान किसान या उपभोक्ता के स्वामित्व में होना चाहिए।
ट्यूबवेल की शिफ्टिंग की दूरी मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर होनी चाहिए।
केवल उन्हीं मामलों में अनुमति दी जाएगी जो विभाग द्वारा स्वीकृत कारणों में आते हैं।
सभी अधिकारियों को निर्देश जारी
UHBVN के चीफ इंजीनियर (कामर्शियल) की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और उप-मंडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 70 मीटर तक की शिफ्टिंग पर कोई भी शुल्क न लिया जाए और न मांगा जाए। इससे किसानों को वित्तीय राहत मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रिया में भी सरलता आएगी।
Latest ALSO New Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
किसानों को क्या करना होगा?
यदि कोई किसान अपने ट्यूबवेल को शिफ्ट कराना चाहता है तो उसे संबंधित विद्युत उपमंडल कार्यालय में आवेदन करना होगा और शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। सत्यापन के बाद, अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं तो बिना शुल्क के शिफ्टिंग की अनुमति दी जाएगी।
यह निर्णय हरियाणा सरकार और UHBVN की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति को दर्शाता है। इससे किसानों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी और पानी या तकनीकी समस्याओं के चलते ट्यूबवेल शिफ्ट करना अब आसान होगा।
Follow Us: हिंदी समाचार, Breaking Hindi News Live में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels। FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter।NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV