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Haryana News: मुख्यालय छोड़ने पर रोक, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को किया अलर्ट

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना मुख्यालय हरियाणा राज्य के भीतर ही बनाए रखें और आगामी आदेशों तक किसी भी स्थिति में स्टेशन न छोड़ें.

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना मुख्यालय हरियाणा राज्य के भीतर ही बनाए रखें और आगामी आदेशों तक किसी भी स्थिति में स्टेशन न छोड़ें.

सरकार की ओर से यह कदम राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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मुख्यालय हरियाणा के भीतर ही बनाए रखने के निर्देश

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, उपक्रमों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी सुनिश्चित करें कि उनका मुख्यालय हरियाणा राज्य के भीतर ही स्थित हो.”सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और कोई भी कर्मचारी मुख्यालय को बिना अनुमति छोड़े नहीं.

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बिना अनुमति स्टेशन छोड़ना मना

सरकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को आगामी आदेशों तक अपना स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. “जब तक कोई विशेष आदेश जारी नहीं होता, तब तक सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने स्टेशन पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें,” आदेश में कहा गया है.

प्रशासनिक गतिविधियों को बनाए रखने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम आगामी किसी विशेष परिस्थिति या प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी विभागों में कार्य संचालन प्रभावित न हो और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय और कार्रवाई संभव हो सके.

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आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय

सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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