Hathras Gangrape case: मुख्य आरोपी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा, तीन आरोपों से बरी
संदीप को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले तीन आरोपियों रामू, रवि और लवकुश को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने बूलगढ़ी कांड में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित संदीप सिंह को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी माना और इसके लिए उसे उमक्रैद की सजा सुनायी गयी । सजा सुनाये जाने के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये थे।
हाथरस । हाथरस की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश त्रिलोक पाल सिंह बहुचर्चित दलित युवती सामूहिक बलात्कार मामले में SC-ST कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चार आरोपियों में से मुख्य आरोपी संदीप को ही दोषी माना।
संदीप को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले तीन आरोपियों रामू, रवि और लवकुश को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने बूलगढ़ी कांड में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित संदीप सिंह को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी माना और इसके लिए उसे उमक्रैद की सजा सुनायी गयी । सजा सुनाये जाने के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये थे।
पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल सिंह ने यह जानकारी देते बताया कि संदीप को SC-ST कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि अन्य तीन आरोपियों रामू, लवकुश, रवि को SC-ST कोर्ट ने बरी कर दिया।बता दें कि बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को थाना चंपका के एक गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति की एक युवती से बलात्कार के बाद हमला हुआ था।
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28 सितंबर 2020 को युवती को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया। 29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। युवती की मौत के बाद यह मामला गरमा गया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत देश भर के नेता, संगठनों से जुड़े लोग बूलगढ़ी पहुंचे थे।
सीबीआई ने इस मामले में 104 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से 35 लोगों की गवाही हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चार में से केवल आरोपी को दोषी माना। इस कारण तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया।