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ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, किसके पक्ष में होगा फैसला ?

Gyanwapi Case Highlights Allahabad court: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। इस याचिका में व्यास तहखाना में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में 30 साल बाद पूजा-अर्चना हुई। वहां शंखनाद और घंटियों के साथ हर हर महादेव के नारे गूंजे।तो मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में सुनवाई जारी है। याचिका में मंदिर में पूजा पाठ पर रोक की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपील पर हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकती है।आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था… लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी।

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तो वहीं दूसरी ओर तहखाने में पूजा-पाठ शुरू होने से भक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, शिवभक्तों ने इस मौके पर मिठाईयां भी बांटी। व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो दूसरी तरफ वाराणसी बंद का भी ऐलान किया है। दरअसल ASI रिपोर्ट के आधार पर वाराणसी जिला अदालत ने व्यास परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति दी, जिसके बाद तो मानो ऐसा लगा जैसे कोई मुस्लिम पक्ष पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर तरीके से फैसले का विरोध किया।

मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है, मुस्लिम पक्ष ने आज वाराणसी में दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। आज मुस्लिम इलाकों में दुकानें और बाज़ार बंद रहेंगे। मुस्लिम संगठनों ने इस दौरान जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अता करने की अपील की है।इस बीच वाराणसी में ज्ञानवापी के आसपास एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सियासत गरमाई हुई है। कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। इस पूरे मामले पर दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बैठक भी हुई। जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अरशद मदनी और दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु और AIMIM के चीफ असदादुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ये बैठक करीब तीन घंटे चली।  इस दौरान लिए गए फैसले की जानकारी नहीं मिल पाई है।

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बहरहाल, सवाल यही की आखिरकार कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, क्या ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाई जाएगी या नहीं… ज्ञानवापी पर फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में आने की उम्मीद है, क्योंकि ASI की रिपोर्ट में  32 सबूत मिले थे, जिससे की ये साबित होता है कि वहां पर मंदिर ही है। हालांकि कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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