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ज्ञानवापी मामले में आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरु हुई सुनवाई

वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय के जज डॉ एके विश्वेश के समक्ष हुई। जज डॉ एके विश्वेश ने कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। अदालत मंगलवार को दो बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई से पहले इस प्रकरण की सुनवाई वाराणसी की सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) को जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह इस मामले की जांच सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) की स्थान पर जिला अदालत में किये जाने के निर्देश दिये थे, हालांकि शीर्ष अदालत ने सिविल कोर्ट के किसी भी फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

जिला एवं सत्र न्यायालय में श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा करने की मांग, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने देने की अनुमति देने, कोर्ट कमीशन सर्वे में मिले शिवलिंग की लंबाई-चौड़ाई के लिए सर्वे किये जाने और वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग से संबंधित अर्जियों पर सुनवाई हुई। उधर मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 के प्लेसेज आफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सर्वे को गलत ठहराने और वजूखाने को सील करने के अवैध बताते हुए वूजखाने को खुलवाने की मांग की थी।

ज्ञानवापी

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जिला एवं सत्र न्यायालय के जज डॉ एके विश्वेश के समक्ष करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने दावों के पक्ष में तर्क रखे। अदालत ने इस मामले से जुड़ी अर्जियों पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा। अदालत मंगलवार को दोपहर बाद दो बजे अपना निर्णय सुनाएगी।

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Team News Watch India

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