Latest Political News of Jharkhand: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Former CM Hemant Soren ) को जमीन घोटाला केस में बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand high court) से उन्हें जमानत मिल गई है. 5 महीने जेल में रहने के बाद सोरेन जेल से बाहर आएंगे. ED द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे.
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high court) से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Former CM Hemant Soren ) को जमानत मिल गई है। भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत के फैसले के बाद आज यानि 28 जून की शाम या शनिवार को हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद हैं।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय (Justice Ranjan Mukhopadhyay ) की अदालत ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को नियमित जमानत दे दी। इससे पहले 13 जून को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और ED के एएसजी एस.पी. राजू (ASG S.P. Raju ) की दलील पूरी होने के बाद हाईकोर्ट (highcourt) ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी मामले में ED ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ED की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन की ओर से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था और उसके बाद से हेमंत सोरेन रांची (Ranchi) के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं।
हेमंत पर क्या था आरोप?
रांची (Ranchi ) के बड़गाई में हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन की हेराफेरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह जमीन भुईंहार कोटे की है, जो खरीद-बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। इसके बावजूद हेमंत सोरेन ने 2010 में इस पर अवैध कब्जा कर लिया। जांच एजेंसी का दावा है कि सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन ने स्थानीय अधिकारियों का इस्तेमाल कर इस जमीन की पैमाइश कराई।
हेमंत के वकील के अनुसार, हेमंत का इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने हाई कोर्ट (में भी ईडी के दावों को झूठा बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट (highcourt) में सुनवाई के दौरान राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद का बयान और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े व्यक्तियों की व्हाट्सएप चेट (whatsapp chat) जमाए कराए थे ।