High Court: 8 दिनों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद , नही होगी केसों की सुनवाई, वजह आई सामनें
Allahabad High Court closed for 8 days, no cases will be heard, reason revealed
High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ दिनों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया हैं। अब न्यायिक कार्य 15 अक्टूबर से शुरू होगा। अक्टूबर में सिर्फ हाईकोर्ट 13 दिन ही खुला रहेगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार यानि आज 7 अक्टूबर से दशहरा की छुट्टी हो गई है। इसके चलते 8 दिनों तक हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। जिन फ्रेश दाखिल केसों की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकी थी, उन केसों की सुनवाई अब 15 अक्टूबर से होगी। इस तरह देखा जाए तो अक्टूबर महीने में हाई कोर्ट सिर्फ 13 दिनों के लिए ही खुला रहेगा।
हाई कोर्ट में अवकाश के चलते किसी केस की सुनवाई नहीं होगी। दशहरा और उसके बाद दीपावली अवकाश होने के कारण हाई कोर्ट अक्टूबर माह में केवल 13 दिनों के लिए ही खुला है। कोर्ट का न्यायिक कार्य इस पूरे माह मात्र 13 दिन ही होना है।
इस बीच, यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है, जो वादी को अदालत खुलने का इंतजार करने से रोकती है, तो उसे अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक आवेदन दायर करना होगा, जिसमें उसे घटना या उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश की जानकारी दी जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाकर उनके निर्देशानुसार शहर में उपलब्ध न्यायाधीश की बेंच इस विशेष केस की सुनवाई के लिए गठित होती है।