Karnataka Government News: Ban on tobacco in government offices of Karnataka, decision of Siddaramaiah government
Karnataka Government News: कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी परिसर एवं कार्यालयों में कार्यरत्त कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन और सिगरेट को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने एक गजट अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर इन उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में तथा जनता एवं सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के उद्देश्य से सरकारी कार्यालयों एवं परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का सेवन किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कार्यालयों में उचित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ऐसा करने पर होगी सख्त कार्रवाई
निर्देशों में कहा गया है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में इन उत्पादों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम-31 में भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्यालय या परिसर में धूम्रपान या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटखा, पान मसाला, धूपबत्ती आदि) का सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे
आदेश में कहा गया है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कार्यालयों में उचित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय या परिसर में धूम्रपान या किसी भी तंबाकू उत्पाद (गुटखा, पान मसाला आदि) का सेवन करने से बचने के लिए कहा जाएगा।

