Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की निरस्त शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के अधिकारी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आए। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उसे अब सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड की जरूरत नहीं है। साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर विचार करते हुए सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के लिए सीबीआई ने अर्जी दी थी। जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। सीबीआई का कहना था कि केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब जानबूझकर नहीं दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि सीएम केजरीवाल ने नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने की वजह पर सही जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया था। ईडी ने केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया था।
शराब नीति में बदलाव की क्या जरूरत थी?
सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में दलील दी कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तब कैबिनेट को शराब नीति में बदलाव करने की क्या जरूरत थी? जांच एजेंसी ने कहा था कि शराब नीति को लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? सीबीआई ने बताया कि साउथ लॉबी से जुड़े मामले के आरोपी दिल्ली में रह रहे थे। वे सीएम केजरीवाल के करीबी विजय नायर के संपर्क में थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल अपने करीबी विजय नायर की शराब कारोबारियों से कई मुलाकातें, करोड़ों रुपये की रिश्वत मांगने, रिश्वत के तौर पर मिले करीब 44.5 करोड़ रुपये का गोवा चुनाव में इस्तेमाल, मगुंटा श्रीनिवासल्लू रेड्डी, अर्जुन पांडे और मूथा गौतम से मुलाकात की वजह जैसे तमाम सवालों का जवाब देने से बचते रहे।
सीबीआई की मांग
सीबीआई ने कहा कि सीएम केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी रिमांड की जरूरत नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा कि ऐसे में सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर हैं और मनीष सिसोदिया अभी भी पिछले साल से जेल में ही हैं।