Yemen Nimisha Priya: निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए आगे आए मुस्लिम धर्मगुरु, यमन में बंद कमरे में हुई बैठक
यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फाँसी दी जानी है। भारत सरकार लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। अब ग्रैंड मुफ़्ती के हस्तक्षेप से एक नई उम्मीद जगी है, लेकिन यमन में मौजूदा संकट और राजनीतिक हालात चुनौतीपूर्ण हैं।
Yemen Nimisha Priya: यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख 16 जुलाई तय है। निमिषा प्रिया को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निमिषा की फांसी रोकने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। हालांकि, भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबुबकर मुसलियार के हस्तक्षेप के बाद निमिषा के बचने की उम्मीद जगी है।
ग्रैंड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन में विचार-विमर्श चल रहा है। जिसका नेतृत्व यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर कर रहे हैं। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने यमनी सरकार के प्रतिनिधियों, आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, तलाल के भाई और कबायली नेताओं से मुलाकात की। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इस बैठक में क्या हुआ, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद निमिशा के बचने की उम्मीद फिर से जाग उठी है।
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यमन में एक बड़ा संकट
इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यमन में एक बड़ा संकट है, जिसमें वहां भारतीय दूतावास का न होना भी शामिल है। सरकार के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने की सीमित क्षमता है। सरकार मृत्युदंड से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने अभियोजक को एक पत्र भेजा था और शेख के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की थी।
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केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जब तक मृतक का परिवार ब्लड मनी लेने को तैयार नहीं होता, तब तक आगे बातचीत का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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क्यों दी जा रही है निमिषा प्रिया को फांसी?
पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में रोजगार के लिए यमन गई थीं। 2020 में, उन्हें एक यमनी व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराया गया। यह व्यक्ति निमिषा का बिजनेस पार्टनर था। यह घटना जुलाई 2017 में हुई थी। पिछले साल नवंबर में, यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उनकी अपील खारिज कर दी और देश के सरकारी वकील ने अब उन्हें मंगलवार, 16 जुलाई को फांसी देने का आदेश दिया है।
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