Nagpur Clashes Update: नागपुर दंगों के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दंगों के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 अप्रैल को निर्धारित की है. यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी कई मामलों में कोर्ट का रुख बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त रहा है. इस आदेश के बाद फिलहाल दंगा आरोपियों के घरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
Nagpur Clashes Update: नागपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मुख्य आरोपियों, फहीम खान और यूसुफ शेख, के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को रोक दिया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर भी चिंता जताई है।
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नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी, यशोधरा नगर में स्थित फहीम खान के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो सोमवार को पूरा हो गया था। फहीम खान का मकान उनकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था।
यूसुफ शेख के घर के अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है। आरोपियों की याचिका पर मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
हिंसा का कारण और आरोप
नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसा भड़की थी।
इस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
फहीम खान पर 500 से अधिक दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है।
फहीम खान को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी पुलिस हिरासत में हैं।
फहीम खान ने 21 मार्च को सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
फहीम खान ने दावा किया है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दंगाइयों से नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति बेचकर की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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विवाद की पृष्ठभूमि
- यह विवाद सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान से शुरू हुआ था।
- इसके बाद, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठी।
- 17 मार्च को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी।
- हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे और शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था।
वर्तमान स्थिति
नागपुर में अब कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त जारी है।
न्यायालय ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है, और आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
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विवाद की समयरेखा
3 मार्च: सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार किया, जिससे विवाद शुरू हुआ।
4 मार्च: आजमी ने अपने बयान पर माफी मांगी।
महाराष्ट्र विधानसभा: आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग का समर्थन किया।
भाजपा विधायक टी राजा सिंह: कब्र के रखरखाव पर खर्च का विवरण मांगा।
17 मार्च: औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई।
19 मार्च : फहीम खान की गिरफ्तारी हुई।
20 मार्च: नंदनवन और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया।
21 मार्च: मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाने वाले को बख्शेंगे नहीं, अजित पवार का बयान।
22 मार्च: पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्करदरा और इमामवाड़ा से कर्फ्यू हटा।
रविवार: नागपुर से पूरी तरह कर्फ्यू हटा।
उच्च न्यायालय द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई गई।
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