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Parliament Budget Session Update: लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित

Parliament Budget Session Update: लोकसभा में गुरुवार को नया आयकर विधेयक (Income Tax Bill, 2025) पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक पेश किया। विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। समिति अगले सत्र के पहले दिन लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधेयक पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार, 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी गई।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन में विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया।

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नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। नया आयकर विधेयक, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ना और समझना आसान बना देगा, अस्पष्टता को दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

FY-AY खत्म हो जाएगा

एक बार कानून बनने के बाद यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह ले लेगा। पहले का कानून समय के साथ और कई संशोधनों के बाद जटिल हो गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून में आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित पिछले वर्ष (FY) शब्द को बदलकर कर वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही कर निर्धारण वर्ष (AY) की अवधारणा को भी खत्म कर दिया गया है।

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आयकर विधेयक, 2025 में 536 धाराएं हैं, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की 298 धाराओं से कहीं ज़्यादा हैं। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं, जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी। नए आयकर विधेयक में अध्यायों की संख्या भी 23 रखी गई है। जबकि पन्नों की संख्या में काफ़ी कमी करके 622 कर दिया गया है, जो मौजूदा भारी भरकम अधिनियम की लगभग आधी है, जिसमें पिछले छह दशकों में किए गए संशोधन भी शामिल हैं।

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नया कानून कैसे सरल होगा?

आयकर अधिनियम, 1961 प्रत्यक्ष करों के अधिरोपण से संबंधित है – व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, उपहार और संपत्ति कर आदि। वर्तमान में अधिनियम में लगभग 298 धाराएँ और 23 अध्याय हैं। समय के साथ, सरकार ने संपत्ति कर, उपहार कर, फ्रिंज लाभ कर और बैंकिंग नकद लेनदेन कर सहित विभिन्न शुल्कों को समाप्त कर दिया है।

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Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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