New Income Tax Bill: कल लोकसभा में पेश होगा नया आयकर बिल, जानिए अब क्या होगा बदलाव
मोदी सरकार द्वारा पेश किए जा रहे नए आयकर बिल में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। टैक्स से जुड़ी चीजों को सरल बनाया जाएगा। पुरानी और अप्रचलित शब्दावली को हटाया जाएगा। इसके साथ ही कई अपराधों की सजा को कम करने का भी प्रावधान हो सकता है।
New Income Tax Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नया आयकर विधेयक (न्यू इनकम टैक्स बिल 2025) कल गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान नया आयकर विधेयक लाने की बात कही थी।
विधेयक पेश करने के बाद इसे विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा। विधेयक की एक प्रति लोकसभा सदस्यों को भेज दी गई है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी गई। सीतारमण इस विधेयक को पेश करेंगी।
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कर रिटर्न दाखिल करना होगा आसान
माना जा रहा है कि इस विधेयक के लागू होने से आयकर रिटर्न दाखिल करना और भी आसान हो जाएगा। नया आयकर विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।
सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की थी।
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विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने आठ फरवरी को इस बिल के बारे में कहा था, “नए आयकर विधेयक के प्रस्ताव के बारे में मुझे उम्मीद है कि इसे अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसे एक समिति के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति द्वारा इस पर अपनी सिफारिशें दिए जाने के बाद यह विधेयक फिर से कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जाएगा। मुझे अभी तीन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना है।”
नया आयकर विधेयक 2025 या नया प्रत्यक्ष कर संहिता भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे में सुधार करके उसे और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
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बिल सरल और आसान शब्दों में होगा
नए आयकर विधेयक में कोई नया कर लगाने का प्रावधान नहीं होगा। यह केवल कर ढांचे को तर्कसंगत और सरल बनाएगा। इसमें मौजूदा कानून में कई नए सुधारों का प्रावधान होगा। कई अपराधों की सज़ा कम करने का भी प्रावधान हो सकता है।
साथ ही नए बिल में टैक्स से जुड़ी भाषा इतनी सरल होगी कि आम करदाता भी इसे समझ सके। नए बिल का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना होगा। बिल का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना भी है। पुरानी और अप्रचलित शब्दावली को भी हटाया जाएगा। कुल मिलाकर यह बिल सरल और आसान शब्दों में होगा।
क्या होंगे अहम बदलाव
- नए आयकर विधेयक में कोई नया कर लगाने का प्रावधान नहीं होगा।
- नए विधेयक का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना होगा।
- नए विधेयक का उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
- पुरानी और अप्रचलित शब्दावली को हटाया जाएगा। कर से संबंधित भाषा आसान और सरल होगी।
- कई अपराधों के लिए सज़ा में कटौती का प्रावधान भी हो सकता है।
- इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। सेक्शन 101 (बी) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा।
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 प्रतिशत ही रहेगा। नए बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।
- वित्त वर्ष के पूरे 12 महीने अब कर वर्ष कहलाएंगे।
- इसमें कर निर्धारण वर्ष जैसी कोई चीज नहीं होगी। ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नया आयकर विधेयक कुल 600 पन्नों का होगा। इसमें कुल 23 अध्याय होंगे, जिसमें कुल 16 अनुसूचियां होंगी। इसमें कुल 536 धाराएं होंगी, पहले 298 धाराएं थीं।
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