Birth Certificate India: अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हुआ बेहद आसान, सरकार ने शुरू किया नया डिजिटल पोर्टल
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है और यह CRS पोर्टल के माध्यम से घर बैठे की जा सकती है। आवेदनकर्ता को केवल crsorgi.gov.in वेबसाइट पर जाकर जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सही जानकारी देने पर 28 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
Birth Certificate India: कभी समय लेने वाली और जटिल मानी जाने वाली जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) की प्रक्रिया अब काफी सरल और सुलभ हो गई है। केंद्र सरकार ने देशभर में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब हर राज्य और नगर निगम को बर्थ और डेथ से जुड़ा डेटा एक ही पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
CRS पोर्टल क्या है और क्यों जरूरी है?
CRS पोर्टल भारत सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों का जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संग्रहीत करना है। पहले हर राज्य और स्थानीय निकाय की अपनी वेबसाइट होती थी, जिससे नागरिकों को भ्रम और कठिनाई होती थी। अब एक ही पोर्टल से प्रक्रिया आसान हो गई है और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की आशंका भी कम हो गई है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर नहीं भटकना पड़ेगा। वे crsorgi.gov.in पर जाकर यह काम कर सकते हैं। सबसे पहले साइट पर “General Public Sign Up” पर क्लिक करके एक नया खाता बनाना होगा। फिर लॉगिन करके “Apply for Birth Certificate” पर जाएं।
इसके बाद एक फॉर्म भरना होगा जिसमें बच्चे का नाम (यदि तय किया गया है), जन्म की तारीख और समय, स्थान, माता-पिता का नाम और पता जैसी जानकारी देनी होगी। साथ ही अस्पताल की जन्म रिपोर्ट, माता-पिता का पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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28 दिन में मिलेगा प्रमाण पत्र
सभी आवश्यक जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही रहता है, तो आवेदन के 28 दिनों के भीतर डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे पोर्टल से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी किया जा सकता है।
21 दिन के अंदर करें आवेदन
नियमों के अनुसार, बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। यदि यह समय सीमा पार हो जाती है, तो अतिरिक्त दस्तावेजों और शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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डिजिटल सुविधा से पारदर्शिता और सुरक्षा
इस नई प्रणाली से सरकार की ई-गवर्नेंस पहल को मजबूती मिली है। नागरिकों को अब कम समय में, बिना भ्रष्टाचार के, सटीक और मान्य जन्म प्रमाण पत्र मिल सकेंगे। यह कदम देश में डिजिटल सुशासन की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
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