ट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबरराज्य-शहर

Article 370 Supreme court : आर्टिकल 370 पर SC के फैसले से प्रधानमंत्री हुए खुश

Article 370: अनुच्छेद 370 को लेकर लंबे समय से चल रही उठापटक पर आज उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फ़ैसला सुनाया और अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को पूर्ण रूप से संवैधानिक करार दिया है साथ ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश से पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा देने का निर्णय लेते हुए राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है साथ हीउच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि “संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी.

Also Read: Latest Hindi News Article 370 Supreme court। News Today in Hindi

अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है” इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने राहत की सांस ली है वहीं दूसरी तरफ 370 हटाने के विरोध में याचिका दायर करने वालो को पूर्ण राज्य के दर्जे से ही संतोष करना पड़ा। आपको बताते चले कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए संसद ने अपनी मंज़ूरी दी थी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था.

Read More News: Latest Political News Today in Hindi | Political Samachar in Hindi

उस समय एक जुमला जोर पकड़ा था, एक विधान, एक निशान क्योंकि अनुच्छेद 370 के चलते भारतीय सविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थी। दूसरे राज्यो के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे साथ ही भारतीय सविधान की धारा 360 के तहतदेश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अपना होते हुए भी पराये होने का पूर्ण एहसास था जिसको दूर किया गया है अनुच्छेद 370 को हटाकर 4 साल के इस अंतराल में राज्य के स्थिति में सुधार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस लाल चौक पर कभी लाशें लटकती थी आज वहाँ शान से तिरंगा लेहरहा रहा है जहां की गलियों में ख़ौफ़ घूमता था आज वहाँ हस्ते मुस्कुराते लोगो के चेहरे है जहां बन्दूक की आवाज़ से लोग सहम जाते थे आज राष्ट्रीय गान की धुन पर झूम रहे है और अब पूर्ण राज्य का दर्जा क्या जम्मू कश्मीर के लिए एक नयी सुबह एक नए युग शुरुआत है।

NEWS WATCH INDIA
Ashok Kumar

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button