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नीतीश सरकार को कोर्ट (court) से झटका, जातिगत जनणना पर रोक, अगली सुनवाई की तारीख तय..

Tazza Samachar Patna High Court

Bihar News: हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार (Nitish government ) को बड़ा झटका दिया है। जातीय जनगणना (caste census) पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है।

दरअसल बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामलें में अंतरिम आदेश दे। जिसे लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को जोरदार झटका लगा है।


याचिका (Petition) में की गई मांग
दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अगर ऐसे जाति के आधार पर गणना की जाएगी तो ये उनके व्यवसाय और उनकी योग्यता का ब्योरा मांगना एक तरह लोगों की निजता के अधिकार का हनन है। राज्य सरकार जातिगत गणना क्यों कराना चाहती है। किसी भी राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
नीतीश ने रखा अपना पक्ष

पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर की गई याचिका में सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार ने अपना पक्ष रखा है।जिसमें कहा गया कि, राज्य सरकार को अपने राज्य की गणना करने का पूरा अधिकार है। इसमे सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े व अन्य लोगों की गणना करनी है। जातीय जनगणना में जो सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे किसी कि भी गोपनीयता भंग नही हो रही है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।


तो वहीं इस मामले की अगली सुनावई पर कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई को होगी। तब तक कि कोई डेटा सामने नही रखा जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि अब 3 जुलाई को पूरे मसले पर गहनता और विस्तार से सुनवाई की जाएगी। बहरहाल जो कुछ भी हो हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा

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