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Punjab-Haryana Water Dispute: हाईकोर्ट से हरियाणा और BBMB को फटकार, पंजाब को पानी विवाद में बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने BBMB अध्यक्ष के बदले हुए रुख पर भी नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि किस आधार पर BBMB ने पंजाब सरकार की मंज़ूरी के बिना हरियाणा को पानी देने की कोशिश की। कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जल संसाधनों के बंटवारे जैसे संवेदनशील मामले में इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है।

Punjab-Haryana Water Dispute: पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे पंजाब और हरियाणा विवाद में पंजाब सरकार को आज एक बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका को गंभीर मानते हुए इस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB), केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

BBMB के फैसले पर कोर्ट की सख्ती

हाईकोर्ट ने BBMB अध्यक्ष के बदले हुए रुख पर भी नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि किस आधार पर BBMB ने पंजाब सरकार की मंज़ूरी के बिना हरियाणा को पानी देने की कोशिश की। कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जल संसाधनों के बंटवारे जैसे संवेदनशील मामले में इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है।

पढ़े : Punjab-Haryana Water Dispute: नहीं थम रहा जल विवाद, पंजाब सरकार ने फिर खटखटाया HC का दरवाजा, 6 मई के आदेश की समीक्षा की मांग

हरियाणा से मांगा गया स्पष्टीकरण

कोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह भी पूछा है कि उसे अतिरिक्त पानी की ज़रूरत क्यों है। हाईकोर्ट ने हरियाणा और BBMB दोनों को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे पर स्पष्ट स्पष्टीकरण पेश करें। यह सवाल पंजाब के हितों की रक्षा के लिहाज़ से अहम माना जा रहा है, क्योंकि जल संकट पहले से ही गहराता जा रहा है।

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AAP की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पंजाब का पानी किसी को भी छीनने नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने कहा कि पानी की लड़ाई हर मंच पर लड़ी जाएगी और हाईकोर्ट का यह फैसला पंजाब के जल अधिकारों की रक्षा में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा।

गौरतलब है कि हाल ही में BBMB द्वारा रातों-रात हरियाणा को पानी देने की कोशिश की गई थी, वह भी बिना पंजाब सरकार की मंज़ूरी के। इस एकतरफा फैसले के विरोध में पंजाब सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

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Sarita Maurya

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