Gig workers social security: गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत, राघव चड्ढा ने सोशल सिक्योरिटी ड्राफ्ट नियमों का किया स्वागत
Gig Workers Social Security: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए नए श्रम कानूनों के तहत सोशल सिक्योरिटी ड्राफ्ट नियम जारी किए जाने पर केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह गिग वर्कर्स की मेहनत को ‘पहचान, संरक्षण और गरिमा’ देने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (केंद्रीय) नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें गिग वर्कर्स को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ और सुरक्षा उपायों के लिए पात्र बनाने के प्रावधान बताए गए हैं।
Also Read: आईआरसीटीसी की नई पहल, वंदे भारत, शताब्दी और बेंगलुरु राजधानी में प्लास्टिक को कहेंगे अलविदा
राघव चड्ढा का बयान – यह एक छोटी लेकिन अहम जीत
राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘सभी गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को बधाई। यह आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियम आपके काम को पहचान, सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में पहला कदम हैं। भले ही प्लेटफॉर्म कंपनियों ने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन देश की जनता और सरकार ने सुनी। यह एक छोटी, लेकिन बेहद अहम जीत है।’
संसद में लगातार उठाते रहे गिग वर्कर्स की आवाज
राघव चड्ढा लंबे समय से गिग वर्कर्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने संसद में भी कई बार डिलीवरी पार्टनर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की समस्याओं को मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि ये नियम सिर्फ उनके संसद में मुद्दा उठाने से नहीं आए, बल्कि गिग वर्कर्स द्वारा लगातार आवाज उठाने का नतीजा हैं।
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
गिग वर्कर्स को मिलेगा कानूनी दर्जा
नए नियमों के तहत गिग वर्कर्स को कानूनी मान्यता दी जाएगी और उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। हालिया संसद सत्र में चड्ढा ने भारत के गिग वर्कर्स के ‘दर्द और कठिन परिस्थितियों’ का जिक्र करते हुए त्वरित वाणिज्य और ऐप आधारित सेवाओं के लिए नियमन की मांग की थी। उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए सम्मान, सुरक्षा और उचित वेतन की आवश्यकता पर जोर दिया था।
सोशल सिक्योरिटी कोड के प्रमुख प्रावधान
पहली बार सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में ‘गिग वर्कर’ और ‘प्लेटफॉर्म वर्कर’ की परिभाषा और उनसे जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हुआ है। इसके तहत –
जीवन और दिव्यांगता बीमा
- दुर्घटना बीमा
- स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
- वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
Latest News Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
ई-श्रम पोर्टल से मिलेगा सीधा लाभ
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इसके जरिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है।
इसके अलावा 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम वन-स्टॉप सॉल्यूशन भी शुरू किया गया, जिससे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल पर जोड़ा गया है।

