अभिनेत्री जया प्रदा पर टूटा मुसीबत का पहाड़, रामपुर की अदालत ने दिया गिरफ्तार करने का आदेश
Warrant Against Jaya Prada : जया प्रदा ( jaya prada) के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव में आचार संहित उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। रामपुर के दो थानों में यह मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई के लिए अब तक 5 बार अदालत की ओर से उनको गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) जारी किया जा चुका है लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई हैं।
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रामपुर लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन केस में पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ( jaya prada) के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP- MLA court) ने जया प्रदा ( jaya prada) को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी जमानत लेने वाले दोनों जमानतियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) जारी किया है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। कोर्ट से गैर हाजिर रहने की वजह से इस मामले में जया प्रदा ( jaya prada) का बयान नहीं दर्ज हो पाया है।
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11 दिसंबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP- MLA court) में सुनवाई के दौरान जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता संदीप सक्से ना ने बताया कि जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) जारी किए जा चुके हैं परन्तु वह अदालत में नहीं आई। जया प्रदा ( jaya prada) की तरफ से अधिवक्ता ने वारंट वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया। उनके दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) जारी किए गए हैं। अब तक जया प्रदा ( jaya prada) के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) जारी किया जा चुका है।
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इस केस में एक दर्जन अभियोजन की गवाही हो चुकी है। उनके खिलाफ रामपुर के थाना स्वाटर और थाना केमरी आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जया प्रदा को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। सोमवार यानि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने जया प्रदा ( jaya prada) की तरफ से गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) निरस्तत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसका अभियोजन की तरफ से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जया प्रदा ( jaya prada)का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।