Saif Ali Khan Property Case: सैफ अली खान को 15,000 करोड़ की विरासत पर बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने बदला पुराना फैसला
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर अपने शाही खानदान की संपत्ति को लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। भोपाल स्थित 15,000 करोड़ रुपये की नवाबी विरासत पर मंडराते कानूनी संकट ने उनके सामने बड़ा झटका खड़ा कर दिया है।
Saif Ali Khan Property Case: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर अपनी पुश्तैनी विरासत को लेकर चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित लगभग 15,000 करोड़ रुपये की नवाबी संपत्ति को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को खारिज करते हुए दोबारा सुनवाई के आदेश दे दिए हैं। इसके चलते सैफ अली खान और उनके परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
यह मामला भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान से जुड़ी संपत्ति का है, जो अब कानूनी पेंच में उलझती जा रही है। हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले ने न सिर्फ सैफ अली खान की पुश्तैनी विरासत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इसे जब्त करने की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं।
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हाई कोर्ट के आदेश ने बदला मामला
भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहन सोहा अली खान को ट्रायल कोर्ट ने साल 2000 में कानूनी उत्तराधिकारी मान लिया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दोबारा सुनवाई का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एक साल की समयसीमा भी तय की है, जिसके भीतर नतीजा सामने आना है।
कैसे फिर से उठा संपत्ति विवाद?
संपत्ति विवाद तब फिर से चर्चा में आया जब नवाब हमीदुल्लाह खान के अन्य उत्तराधिकारियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, 1937 के तहत निपटाया जाना चाहिए। इसके आधार पर उन्होंने 1999 में भोपाल की निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसका फैसला 2000 में सैफ के पक्ष में गया था। लेकिन अब उच्च न्यायालय ने उस पुराने फैसले को खारिज कर दिया है।
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शत्रु संपत्ति घोषित करने की तैयारी
साल 2014 में केंद्र सरकार ने सैफ अली खान को नोटिस जारी करते हुए चेताया था कि भोपाल की यह संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत जब्त की जा सकती है। इस अधिनियम के मुताबिक, यदि किसी संपत्ति के उत्तराधिकारी का कोई भी सदस्य पाकिस्तान जाकर वहां की नागरिकता ग्रहण करता है, तो वह संपत्ति ‘शत्रु संपत्ति’ मानी जाती है।
हालांकि सैफ ने 2015 में कोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने यह स्टे हटा दिया और सैफ को दोबारा दावा पेश करने के लिए समय दिया। यह समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है और कोई दावा दाखिल नहीं किया गया, जिससे इस प्रॉपर्टी के हाथ से निकलने की आशंका और बढ़ गई है।
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भोपाल के नवाब से सैफ का पारिवारिक संबंध
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान की तीन बेटियां थीं। इनमें एक थीं साजिदा सुल्तान, जो सैफ अली खान की दादी थीं। उनकी शादी पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई थी। साजिदा की बहन अबिदा सुल्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थीं और वहां की नागरिकता ले ली थी।
यहीं से इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने की जड़ें जुड़ती हैं, क्योंकि अबिदा सुल्तान का पाकिस्तान जाना और वहां की नागरिकता लेना इस अधिनियम के दायरे में आता है। साजिदा के बाद संपत्ति उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी को और फिर उनके बेटे सैफ अली खान को विरासत में मिली।
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आगे क्या हो सकता है?
अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की निगरानी में इस संपत्ति विवाद की दोबारा सुनवाई होगी और 12 महीनों के भीतर इसका अंतिम निर्णय आ सकता है। यदि कोर्ट का फैसला सैफ अली खान के खिलाफ जाता है या फिर शत्रु संपत्ति अधिनियम पूरी तरह लागू होता है, तो सैफ और उनका परिवार इस 15,000 करोड़ रुपये की नवाबी विरासत से हाथ धो सकते हैं।
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