देहरादून। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बृहस्पतिवार को तड़गा झटका लगा है। राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 6.5 फीसदी सरचार्ज देना होगा।
यह इस साल में दूसरा मौका है, जब बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार का कहना है कि यह सरचार्ज सिर्फ सात माह तक के लिए है। बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल पर 6.5 फीसदी सरचार्ज 31 मार्च, 2013 तक ही वसूला जाएगा।
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बता दें कि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने नियामक आयोग में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में 1350 करोड़ रुपये के सरचार्ज की वसूली करने के लिए कहा गया था। आयोग ने इसकी इजाजत यूपीसीएल को दे दी है। इसके बाद 6.5 फीसदी सरचार्ज लगाय गया है।
इस प्रकरण में धामी सरकार ने खुद को दूर रखा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि नियामक आयोग के आदेश पर यूपीसीएल सरचार्ज लेगा। नियामक आयोग के आदेश का असर उत्तराखंड का करीब 20 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इससे पहले भी इस वर्ष बिजली के बिल बढ चुके हैं।