Murshidabad Violence: सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, कहा – उचित याचिका दायर करें
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, बेजुबानों को न्याय मिलना अच्छी बात है, लेकिन न्याय उचित तरीके से होना चाहिए। इस तरह नहीं। इसके चलते कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने और बेहतर दस्तावेजों और बयानों के साथ फिर से याचिका दायर करने की अनुमति दी।
Murshidabad Violence: पूरे देश में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चर्चा हुई थी। इस हिंसा में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने पलायन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से उचित याचिका दायर करने को कहा है।
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याचिका दाखिल करते समय सावधानी बरतनी होगी- SC
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की कोर्ट है। आने वाली पीढ़ियां इसे देखेंगी। आपको लगता है कि इसकी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन याचिका दाखिल करते समय या आदेश पारित करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या ये बयान जरूरी हैं? हम बार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी की भावना के साथ।
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वकील ने क्या कहा?
वकील शशांक शेखर ने सुनवाई के दौरान कहा कि, “मैंने याचिका पालघर साधुओं के मामले पर दायर की थी। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है।” सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको यह जानकारी कहां से मिली? क्या यह सही है? इस पर वकील ने कहा कि यह मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वकील शशांक ने कहा कि वहां लोग सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जल्दी में हैं। इस पर वकील ने कहा, मुझे याचिका वापस लेने और संशोधन करने की इजाजत दीजिए।
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उचित याचिका दायर करने के निर्देश
मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दोनों याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने उचित याचिका दायर करने को कहा है। कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाई और उन्हें जिम्मेदारी से उचित याचिका दायर करने की सलाह दी है। अदालत ने उन्हें अपना मामला वापस लेने और बेहतर कंटेंट और बयानों के साथ नया मामला दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
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