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Rapist Sentenced Capital Punishment: बच्ची के अपहरणकर्ता, दुष्कर्मी-बलात्कारी को फांसी की सजा

पुलिस ने मृतका के परिवार के घर के आसापास के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बच्ची को सोनू के साथ जाते हुए देखा था। आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में पुलिस ने महज दो सप्ताह में चार्जशीट लगा दी दी। इस मामले में विशेष पोस्को कोर्ट में हर कार्य दिवस में सुनवाई हुई।

गाजियाबाद। गाजियाबाद की एक विशेष पोस्को कोर्ट ने साढे चार साल की बच्ची के अपहरणकर्ता, दुष्कर्मी- बलात्कारी को फांसी की सजा सुनायी है। कोर्ट ने इस मामले में महज दो माह चार दिन में ही अपना फैसला सुना दिया। दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी की सजा सुनाने पर उसकी मां फूट-फूटकर रोयी।


अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बरखवा ने बताया कि बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में नंदग्राम निवासी सोनू फांसी सुनायी गयी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में घटना के 15 दिन बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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थाना नंदग्राम क्षेत्र में रहने वाले सोनू ने अपनी पडोसी में रहने वाले एक राजमिस्त्री की साढे चार साल की बेटी का अपहरण कर लिया गया था। एक दिसंबर, 2022 में बच्ची की शव साहिबाबाद क्षेत्र के सिटी फोरेस्ट के पास से मिला था। शव के पोस्टमार्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने की दावा किया गया था।


पुलिस ने मृतका के परिवार के घर के आसापास के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बच्ची को सोनू के साथ जाते हुए देखा था। आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में पुलिस ने महज दो सप्ताह में चार्जशीट लगा दी दी। इस मामले में विशेष पोस्को कोर्ट में हर कार्य दिवस में सुनवाई हुई।


इस मामले की सुनवाई में कोर्ट में 15 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराये थे। मामले की सुनवाई में दो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोनू को 3 फरवरी को दोषी करार दिया था। । शनिवार को अदालत ने सोनू को अपहरण, बलात्कार व हत्या के लिए फांसी सुनायी है।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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