Udaipur Files: ‘उदयपुर फाइल्स’ केस में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, हाईकोर्ट की रोक पर फैसला संभव
हिंदू संत कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। फिल्म को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यह मामला न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की रोक हटाएगा और फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज की हरी झंडी देगा?
Udaipur Files: कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की बहस का केंद्र बन चुका है।
फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई थी. यह फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अदालत ने कानून-व्यवस्था और चल रहे मुकदमे की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए फिल्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया. अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटेगा?
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क्यों रोकी गई थी ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज?
साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या ने देश को हिला कर रख दिया था. इस घटना पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी कि इसकी रिलीज़ से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और चल रही न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म से जनता की राय प्रभावित हो सकती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई मुश्किल हो जाएगी।
आरोपी जावेद की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट का रुख
हत्याकांड के एक आरोपी जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि फिल्म से मुकदमे पर पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने कहा था कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की राय के बाद ही कोई निर्णय लेगा। कोर्ट ने साफ किया था कि अगर केंद्र कहता है कि फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उस पर विचार करेंगे. अगर कट का सुझाव दिया जाता है, तो उसे भी देखा जाएगा.”
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संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा था कि “अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर है.” इस बयान के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस फिर से गर्म हो गई है।
केंद्र की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट होगी अहम
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह विशेषज्ञ समिति के माध्यम से फिल्म की समीक्षा कर तत्काल रिपोर्ट पेश करे. समिति की सिफारिशें इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती हैं. अगर समिति को फिल्म में कोई आपत्तिजनक तत्व नहीं मिलता, तो रिलीज़ का रास्ता साफ हो सकता है।
अब क्या होगा आगे?
सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से यह तय होगा कि ‘उदयपुर फाइल्स’ को दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा या नहीं. यह मामला सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भविष्य में संवेदनशील मामलों पर बनी फिल्मों के लिए मिसाल बन सकता है।
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