Udaipur Files latest Update: उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिलीज पर रोक बरकरार, 6 बदलाव लागू करने के आदेश
उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रखते हुए निर्माताओं को 6 बदलाव लागू करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला फिल्म के विवादास्पद कंटेंट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
Udaipur Files latest Update: ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अदालत ने फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। सोमवार, 21 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि जब तक फिल्म में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए 6 बदलाव लागू नहीं किए जाते, तब तक इसे रिलीज की इजाजत नहीं दी जा सकती।
बता दें कि यह फिल्म कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है और इसे लेकर पहले ही विवाद गहराया हुआ है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हुई थी एक फिल्म के निर्माता अमित जानी की ओर से और दूसरी कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की ओर से। जावेद की याचिका में तर्क दिया गया है कि फिल्म की रिलीज से ट्रायल प्रभावित हो सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया फिल्म पर स्टे
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अमित जानी की याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टे को बरकरार रखते हुए 24 जुलाई तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए सभी छह बदलावों को फिल्म में शामिल करना अनिवार्य होगा।
6 अहम बदलाव लागू होंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समिति ने फिल्म की समीक्षा के बाद 6 अहम बदलावों की सिफारिश की है। इनमें निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं:
डिस्क्लेमर (स्पष्टीकरण): फिल्म की शुरुआत में एक स्पष्ट डिस्क्लेमर दिखाया जाए
क्रेडिट्स में बदलाव: वास्तविक घटनाओं और पात्रों के आधार पर स्पष्ट जानकारी दी जाए
AI जनरेटेड सीन की पहचान: जिन सीन को AI से जनरेट किया गया है, उन्हें अलग से चिन्हित किया जाए
चरित्रों के नामों में बदलाव: कुछ पात्रों के नाम बदलने का निर्देश दिया गया है
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प्रोड्यूसर का तर्क: “नुकसान और पाइरेसी का खतरा”
अन्य संवादों में भी एडिटिंग: कुछ और डायलॉग्स में भी कटौती की गई है ताकि किसी समुदाय की भावना आहत न हो। फिल्म के निर्माता अमित जानी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि फिल्म की रिलीज में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और पाइरेसी का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया है और उसमें आवश्यक सुझाव भी दिए गए हैं।
अगली सुनवाई 24 जुलाई को
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश भी दिया है कि फिल्म में सुझाए गए बदलावों की कॉपी सभी संबंधित पक्षों को सौंपी जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी और तब तक फिल्म पर रोक जारी रहेगी।
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