UP 69000 Teacher Bharti: यूपी शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट का झटका, क्यों खारिज हुई याचिका?
UP 69000 Teacher Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया साल 2020 में शुरू की गई थी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के लागू होने से पहले थी। जानिए क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों (UP 69000 Teacher Bharti) को तगड़ा झटका लगा है। जिस उम्मीद में उन्होंने Allahabad High Court में याचिका लगाई थी, वो टूट गई है। क्योंकि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है। यूपी शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ पाने के लिए कई अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवम पांडे और अन्य द्वारा दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। जज ने कहा, ”69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया 16 मई 2020 से शुरू हुई। यह 103वें संविधान संशोधन के बाद, लेकिन EWS Act के लागू होने से पहले की बात है। इसलिए, बचत खंड (धारा 13) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।”
ईडब्ल्यूएस आरक्षण पुरानी भर्ती पर लागू नहीं
31 अगस्त, 2020 को राज्य सरकार ने “उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020” (यूपी अधिनियम संख्या 10, 2020) के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन इस अधिनियम की धारा 13 कहती है कि यह उन चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा जो इस आरक्षण कानून (UP 69000 Teacher Bharti) के लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थीं। उन पुरानी भर्तियों पर पुराने कानून ही मान्य होंगे।
UP शिक्षक भर्ती में EWS आरक्षण का मामला
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 (यूपी 69000 शिक्षक भारती) आयोजित करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। सभी याचिकाकर्ता अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति (यूपी 69000 शिक्षक भर्ती) के लिए 69000 सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, बाद में भारतीय संविधान में 103वें संशोधन के बाद, याचिकाकर्ताओं ने अपना EWS प्रमाण पत्र प्राप्त किया और भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस वर्ग (UP 69000 Teacher Bharti) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।
याचिका दाखिल करने के समय चयन प्रक्रिया (यूपी 69000 शिक्षक भर्ती) पूरी हो चुकी थी। याची का नाम मेरिट सूची में नीचे होने के कारण उसका चयन नहीं हो सका। अब अदालत ने सभी याचिकाएं यह कहकर हुए रद्द कर दी हैं कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती।
सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने बायता की अगर अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो cutoffभी स्वभाविक रूप से बढ़ेगा .उन्होंने बताया की राज्य में 3 लाख 94,000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 40-45% पर है, ये आंकड़ा कुल आंकड़ों का 96.2% है। अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद cutoff बढ़ना स्वभाविक है।