Up Bulandshahr News: स्याना हिंसा मामले में आया अहम मोड़, सभी आरोपी दोषी करार!
बुलंदशहर के स्याना में गोकशी को लेकर 2018 में हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई थी। अब जाकर अदालत ने इस मामले में 38 आरोपियों को दोषी ठहराया है।
Up Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की एडीजे-12 कोर्ट ने 3 दिसंबर 2018 को हुई चर्चित स्याना हिंसा के सभी 39 बचे हुए आरोपियों में से 38 को दोषी करार दे दिया है। इस घटना में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।
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आज एडीजे-12 गोपाल जी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुल 5 आरोपी प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी पाया गया है। वहीं, बाकी के 33 आरोपियों को बलवे, जानलेवा हमला (धारा 307) और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी माना गया है। अब 1 अगस्त को होगा सज़ा का ऐलान, कोर्ट ने सभी दोषियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सजा पर फैसला 1 अगस्त को सुनाया जाएगा।
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सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, 5 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, और एक आरोपी बाल अपचारी है, जिसकी सुनवाई अलग से हो रही है। बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
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3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना इलाके में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हिंसा में भारी तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी। घटना के बाद प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया था, और कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। स्याना हिंसा केस में इंसाफ का पहला पड़ाव, अब 1 अगस्त को तय होगी दोषियों की सजा।
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