Live Updateउत्तर प्रदेशक्राइमराज्य-शहर

UP Crime News: कासगंज के गुनहगारों को मिली 7 साल बाद कम्रकैद की सजा

दर्शन कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तिरंगा यात्रा में हुए इस हत्याकांड में कल दोपहर फैसला आया इस कांड इस कांड में शामिल 28 आरोपियों को दोषी पाया गया साथ ही दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है आज 3 जनवरी 2025 को दोषी पाए गए लोगों की सजा का ऐलान होगा.

UP Crime News: 26 जनवरी 2018 के दिन कासगंज के चंदन गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था चंदन की हत्या के बाद कासगंज हिंसा (Kasganj violence) की आग में जल उठा था. अब इस मामले में NIA के स्पेशल कोर्ट (Special court) ने फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि NIA की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

पढ़ें : संभल CO अनुज चौधरी के हाथ में गदा, मचा बवाल..कार्रवाई की मांग !

तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या

26 जनवरी साल 2018 के दिन चंदन गुप्ता को उसे समय गोली मारी गई थी जब वह तिरंगा यात्रा में शामिल था तिरंगा यात्रा के दौरान ही तो समुदाय आमने-सामने आ गए थे तभी विवाद हुआ और चंदन गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस घटना के बाद कासगंज में हिंसा भड़क गई और पूरे यूपी में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला और इस कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था.

Latest ALSO New Update Uttar Pradesh Newsउत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

चार्जशीट में थे 30 आरोपी

पुलिस ने विवेचना के बाद 11 और आरोपियों के नाम बढ़ाकर कुल 30 आरोपियों पर चार्जशीट लगाई थी. 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. वर्तमान में कुल 28 आरोपियों में एक आरोपी मुनाजिर रफी पहले से जेल में बंद है. मुनाजिर रफी कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में जेल में बंद है. 

कौन कौन दोषी ठहराए गए

बता दें कि NIA की स्पेशल कोर्ट (Special court) ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को IPC की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है.

पढ़े ताजा अपडेटNewswatchindia.comHindi NewsToday Hindi News, Breaking

NIA कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है इन दोनों को सुबोध के अभाव में कोर्ट ने वृत किया है इसी के साथ अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

हिंसा की आग में जल उठा था कासगंज 

गौरतलब हो कि इस घटना के बाद प्रदेश का माहौल गरमा गया था. कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तीन भाइयों वसीम, नसीम, सलीम के साथ ही 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, बाद में कई लोग छूट गए. 8 साल चली इस कानूनी लड़ाई में चंदन के पिता ने काफी संघर्ष किया. अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है. वहीं, घटना के बाद सरकार की ओर से चंदन गुप्ता के नाम पर कासगंज में एक चौक बनाने का ऐलान किया है.

Political News: Find Today’s Latest News on PoliticsPolitical Breaking News, राजनीति समाचार, राजनीति की खबरे from India and around the World on News watch india.

Follow Usहिंदी समाचारBreaking Hindi News Live  में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुडलाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें  हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। TwitterNEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV

Written by । Prachi chaudhary । National Desk

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button