यूपी सरकार की पहलः क्या वापस होगा स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस !
शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृहराज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज रेप मामला वापस हो सकता है। इस प्रकरण में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज रेप खत्म करने की अपील की है।
बता दें कि शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के कॉलेज की ही एक छात्रा ने कई साल पहले उनके खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था। यह मामला स्थानीय कोर्ट एसीएम तृतीय में चल रहा है। इस कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट जारी किया था।
लेकिन राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में केस वापस लेने की अपील के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को गैर जमानती वारंट के अमल में सुस्ती बरतने का निर्देश दिया है। एसीएम तृतीय मजिस्ट्रेट ने स्वामी को 26 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है, जबकि हाईकोर्ट में केस वापसी मामले में फैसला सुरक्षित है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की तरफ से दाखिल अर्जी पर दिया है। याचिका पर कोर्ट ने 29 जुलाई 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया है। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पेश करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि वह 76 वर्ष का है। उनकी आंख का आपरेशन होना है। इसलिए गैर जमानती वारंट पर रोक लगाई जाए।
स्वामी के खिलाफ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। राज्य सरकार ने केस वापस लेने का फैसला लिया। जिसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया थी। राज्य सरकार ने निचली अदालत के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट के बहुत जल्द फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है।